Lucknow: उत्तर प्रदेश के राजकीय स्कूलों में सहायक अध्यापक (LT Grade) बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार अब इस भर्ती प्रक्रिया को और सख्त और स्पष्ट बनाने जा रही है, जिससे योग्य युवाओं को ही मौका मिल सके। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करके शासन के पास भेज दिया है।
अब भर्ती के लिए TET पास करना होगा जरूरी
अभी तक एलटी ग्रेड भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। लेकिन नए प्रस्ताव के पास होते ही टीईटी को इस नौकरी की सबसे पहली और जरूरी शर्त बना दिया जाएगा। यानी अब सरकारी स्कूल में टीचर बनने के लिए उम्मीदवारों को टीईटी की परीक्षा पास करनी ही होगी।
जानिए क्या होगी नई शैक्षणिक योग्यता?
पुरानी नियमावली में सिर्फ बीएड होना जरूरी बताया गया था, लेकिन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने नंबर होने चाहिए, यह साफ नहीं था। अब नए नियमों में इस उलझन को पूरी तरह दूर कर दिया गया है-
- ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन: कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए या तो ग्रेजुएशन में 50% अंक होना जरूरी है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 45% अंक होने चाहिए।
- बीएड जरूरी: इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की डिग्री का होना भी अनिवार्य रहेगा।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया कदम
UP Assistant Teacher Recruitment पूरी प्रक्रिया ने रफ्तार तब पकड़ी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में एलटी ग्रेड भर्ती के नियमों को लेकर कुछ याचिकाएं दाखिल की गईं। अदालत ने साफ निर्देश दिए थे कि कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों की भर्ती के नियम एकदम स्पष्ट होने चाहिए और टीईटी को भी जरूरी योग्यता में शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट के इन्हीं आदेशों के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और नियमों में बदलाव का यह प्रस्ताव तैयार हुआ।
आगे क्या होगा?
माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की तरफ से 14 सितंबर 2026 को शासन को पत्र भेजकर इस पर विचार करने का आग्रह किया गया था। इससे पहले 7 सितंबर को हुई उच्च स्तरीय बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी।
फिलहाल UP Assistant Teacher Recruitment एक प्रस्ताव के रूप में शासन के पास मंजूरी के लिए लंबित है। जैसे ही शासन की हरी झंडी मिलेगी, यह नए नियम आगामी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर लागू कर दिए जाएंगे।








